अयोध्या, मार्च 31 -- -खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में ब्लाक प्रमुख आवास से बरामद हुआ था राइफल- रिवाल्वर अयोध्या संवाददाता। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन स्वर्णमाला सिंह की अदालत ने मंगलवार को तत्कालीन पूरा बाजार के ब्लाक प्रमुख शिवबचन सिंह को आयुध अधिनियम के आरोप से मुक्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश रिपोर्ट दर्ज होने के 31 साल बाद भी कोई साक्ष्य न प्रस्तुत कर पाने के कारण दिया है।घटनाक्रम के मुताबिक महाराजगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने पुलिस टीम के साथ 29 अप्रैल 1991 को पूरा बाजार स्थित ब्लॉक प्रमुख आवास में छापा मार तत्कालीन खंड विकास अधिकारी पीके श्रीवास्तव की मौजूदगी में तलाशी कराई थी। आवास का ताला तोड़कर कराई गई इस तलाशी में पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख शिव बचन सिंह के आवास से एक राइफल,बबली एस्काट रिवाल्वर,तीन जीवित कारतूस औ...