पटना, मार्च 7 -- Bihar News: बिहार में राशन कार्डधारी सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इसको लेकर कई बार जिलों को दिशा-निर्देश भी दिये गए हैं। इसके बावजूद करीब डेढ़ करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हो पायी है। इसके लिए कई बार तिथि भी बढ़ाई गई, पर फरवरी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि कुल आठ करोड़ 20 लाख लाभुकों में करीब 18 प्रतिशत का ई-केवाईसी नहीं हुई है। सरकार ने साफ किया है कि ई-केवाईसी सभी लाभुकों के लिए अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि ई-केवाईसी के लिए जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को भी निर्देश है कि लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित कराएं। पूर्व में 15 फरवरी तक का समय इसके लिए दिया गया था। बाद में यह तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी तथा फिर 31 म...