नई दिल्ली, मार्च 28 -- 31 March 2026 tax Deadline: 31 मार्च की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में टैक्स से जुड़े कई नियमों की यह डेडलाइन है। अगर आप भी किसी पेनाल्टी से बचना चाहते हैं 31 मार्च या फिर उससे पहले यह काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में .. यह भी पढ़ें- LPG सिलेंडर नई कीमतें जारी, आपके शहर में क्या है रेट, क्या फिर से बढ़ गए दाम?1-अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Updated Tax Return) इनकम टैक्स के सेक्शन 139(8A) में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का जिक्र है। इस नियम के अनुसार टैक्सपेयर्स अपनी पुरानी किसी गलती, पहले की अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका देता है। टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्सपे...