नई दिल्ली, मार्च 29 -- मार्च 31 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली हार्ड डेडलाइन है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, आपके पास टैक्स बचाने के जो मौके होते हैं, वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसलिए, अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं की है, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही ज्यादा टैक्स देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पूरी बात अभी तक भी नहीं समझे, तो आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- Amaze और Tigor से छोटी डिग्गी, फिर भी मारुति डिजायर निकली 'स्पेस किंग'!Rs.1.5 लाख तक की टैक्स छूट सबसे पहले बात आती सेक्शन 80C (Section 80C) की है, जिसके तहत आप Rs.1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसमें PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस और होम लोन का प्रिंसिपल शामिल होता है। अगर आपने यह लिमिट पूरी नहीं...