गाजीपुर, अगस्त 6 -- गाजीपुर, संवाददाता। उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि खरीफ 2026 मौसम में फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल शुरू हो गयी है। इसमें ऋणी कृषकों (केसीसी धारक) के लिए 31 अगस्त तक गैर ऋणी कृषकों को बीमा कराने की अन्तिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित है। गैर ऋणी कृषक अपने फसलो का बीमा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियो, नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करा सकते है। बीमा कराने के लिए आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी एवं स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, बाजरा की फसलें बीमा के लिए निर्धारित है। यह भी पढ़ें- बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ रवाना बीमा कराने के लिए कुल बीमित राशि का मात्रा दो प्रतिशत (धान के लिए रुपया 16...