रांची, मार्च 28 -- रांची, संवाददाता। रांची नगर निगम ने शनिवार को निगम स्वामित्व वाली दुकानों के 258 बड़े बकाएदारों की सूची जारी की है। निगम की ओर से जारी सूचना में इन दुकानदारों को 31 मार्च तक बकाया किराया जमा करने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवंटित दुकानदारों व अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बकाया किराया जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है, और इस समयसीमा के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने या निर्देशों की अवहेलना करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद्द कर दी जाएगी और नियमानुसार दुकानों को खाली भी कराय...