31 जुलाई नहीं है ITR भरने की आखिरी तारीख! जान लें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई डेडलाइन
नई दिल्ली, जुलाई 21 -- Income Tax Return 2026 Deadline: अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, तो पहले यह अपडेट जरूर जान लें। कुछ टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने ITR भरने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 कर दी है। खास बात यह है कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में ट्रेड किया है, तो आप भी इस एक्स्ट्रा समय के हकदार हो सकते हैं।31 अगस्त 2026 तक फाइल करना है आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख हर किसी के लिए 31 जुलाई नहीं है। अगर आपकी इनकम में बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई शामिल है और आपके अकाउंट का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आप 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर फाइल कर सकत...
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