नई दिल्ली, जुलाई 29 -- Income Tax Return 2026 Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर कई टैक्सपेयर्स के बीच भ्रम बना हुआ है। कुछ टैक्सपेयर्स को लगता है कि वे 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है। आपकी आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है और आप कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरते हैं।31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख? अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशन पाते हैं या आपकी इनकम सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अन्य सोर्स से होती है और आपका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। तो आपके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 ही है। ऐसे टैक्सपेयर्स आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म भरते हैं और उन्हें 31 अगस्त तक क...