नई दिल्ली, जुलाई 31 -- Income Tax Return Deadline 2026: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो पहले यह जान लें कि आपकी आखिरी तारीख क्या है। हर टैक्सपेयर के लिए 31 जुलाई डेडलाइन नहीं है। कुछ लोगों को 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर फाइल करने की छूट मिली है। हालांकि, यह राहत सभी के लिए नहीं है। ऐसे में अपनी केटेगरी और सही डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है, वरना लेट फीस और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।इनके लिए 31 जुलाई है डेडलाइन आमतौर पर नौकरीपेशा कर्मचारियों, पेंशनर्स, छात्रों और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है और जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 ही है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आप आईटीआर-1 या आईटीआर-2 भरते हैं, तो आपक...