बांदा, जुलाई 5 -- बांदा। वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी पढ़ें- नौकरीपेशा और बिजनेसमैन ही नहीं इन लोगों को भी भरना होगा ITR, क्या कहते हैं नियम

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