नई दिल्ली, जुलाई 26 -- ITR Filing Deadline 2026: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो अब और इंतजार करना महंगा पड़ सकता है। 31 जुलाई 2026 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5 दिन का समय बचा है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर न सिर्फ जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग लगातार लोगों से समय रहते आईटीआर फाइल करने की अपील कर रहा है। विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। सिर्फ एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है।इन 5 गलतियों पर लग सकता है जुर्माना1. समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल क...