वरिष्ठ संवाददाता, जुलाई 31 -- यूपी में अब विकास प्राधिकरण, नगर निगम और टाउन एरिया से इतर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में 300 वर्ग मीटर तथा तीन मंजिला भवन के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नई गाइड लाइन को लेकर जिला पंचायत की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को लागू कर दिया है। नई गाइड लाइन के मुताबिक जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भूमि की प्लाटिंग, अवासीय, शैक्षणिक, व्यवसायिक भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। आवास के लिए 300 वर्ग मीटर एरिया में दो मंजिला मकान के लिए मानचित्र स्वीकृति से छूट देने की बात कही गई है।ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण की नई गाइडलाइन वहीं 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक तथा दो मंजिला से ऊंचे आ...