पूर्णिया, नवम्बर 20 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देशानुसार 56 अमौर, 57 बायसी ,58 कसबा, 59 बनमनखी, (सुरक्षित) ,60 रुपौली,61 धमदाहा एवं 62 पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा अपने दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल, भाउचर एवं सहायक दस्तावेजों के तहत एनेक्सर -ई-2 के अनुसार सार विवरणी भाग -1 से भाग-04 तक एवं अनुसूची 1 से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल किया जाना है। इस निमित्त अभ्यार्थियों एवं उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्त...
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