बिजनौर, अप्रैल 12 -- बिजनौर। वन विभाग की अनुमति के बिना 79 आम के पेड़ काटे जाने पर एनजीटी ने 3.61 करोड़ का जुर्माना लगाया था। वन विभाग के अधिकारियों ने इस प्रकरण में 3 लाख 95 हजार का जुर्माना वसूल लिया था। अब मंडावर निवासी एक व्यक्ति ने अपने पिता पर पेड़ काटने पर एनजीटी में पहुंचकर केस दर्ज कराया था। रेंजर महेश गौतम ने बताया फरवरी 2024 में अवैध रूप से 1.579 हेक्टेयर बाग भूमि से 79 प्रतिबंधित प्रजाति आम के पेड़ों का कटान किया गया। इसके विरुद्ध दीपांक शर्मा ने अपने पिता देवेश शर्मा और अन्य के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में अपील दायर की थी। रेंजर बिजनौर महेश गौतम ने बताया कि सुनवाई में प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और देवेश शर्मा आदि ने शपथ पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने उत्तराखंड माडल क...