शहडोल, जनवरी 16 -- मध्य प्रदेश के शहडोल में विशेष न्यायालय ने मानवता को शर्मसार करने वाले तीन साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में माननीय विशेष पोक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी भानू धीमर उर्फ रामनारायण ढीमर को दोषी मानते हुए को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी और उसके दोस्त को भी चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी ने पीड़िता की माँ को डराया-धमकाया और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और पुलिस जांच ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी कुबेन्द्र शाह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी कर मासूम को इंसाफ दिलाया।कोर्ट ने निर्भया केस से की तुलना घटना मार्च 2023 की है, जब खैरहा के ग्राम छिरहटी में आरोपी भानू धीमर ने तीन साल की मासूम के साथ बर...
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