नई दिल्ली, जून 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के जनकपुरी स्थित एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी 57 वर्षीय कर्मचारी को दी गई जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने आरोपी को 1 जुलाई दोपहर 2 बजे संबंधित पॉक्सो (POCSO) अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने राज्य सरकार और पीड़िता पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वह राज्य और याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत है, इसलिए दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।जमानत हुई रद्द, 1 जुलाई तक करें सरेंडर; क्या बोला कोर्ट आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने कहा, "मैं राज्य और याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत हूं। दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। आरोपी को 1 जुलाई दोपहर 2 बजे पॉक्सो अदालत के सामने सरेंडर करने का न...