गोपालगंज, अगस्त 25 -- Bihar Top News: बिहार के गोपालगंज में करीब 29 वर्ष पूर्व भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए पीट पीटकर की गई युवक की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों सहित छह लोगों को आजीवन कारावास और 50 -50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। जु्र्माने की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर उन्हें छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष से एपीपी धर्मदेव सिंह और अधिवक्ता मार्कण्डेय मिश्र और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि भोरे थाने के बेलवा मिश्र गांव के जय प्रकाश मिश्र की भूमि के एक छोटे से टुकड़े के विवाद में ...