मुंबई, अप्रैल 16 -- महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने उपनगर कांदिवली इलाके में तीन साल के बच्चे की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को गुरुवार (16 अप्रैल) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश के. जाधव ने मामले की सुनवाई के बाद 44 वर्षीय आरोपी नितिन पाथरे को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की, "घटना के संबंध में मृतक बच्चे की बहन ने बताया कि नितिन ने उसके भाई को चाय दी थी। कप बच्चे के हाथों से फिसल गया और टूट गया। इसके बाद नितिन ने बेल्ट से उस पर हमला किया, उसका गला घोंटा और उसे जमीन पर फेंक दिया।" 2017 में जिस वक्त ये वारदात हुई थी, उस वक्त मृतक बच्चे की बड़ी बहन की उम्र पांच साल थी और घटना उसकी आंखों के सामने हुआ था। कोर्ट ने उसकी गवाही पर मुख्य रूप से भरोसा किया, जिसने इस उ...