नई दिल्ली, फरवरी 26 -- यूपी के बलरामपुर जिले में लापता व्यक्ति की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन का फर्जी तरीके से वरासत कराकर बैनामा कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने थाना रेहरा बाजार पुलिस को तीन लेखपाल, एक अधिवक्ता, एक पूर्व ग्राम प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य समेत कुल दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। रेहरा गांव निवासी हवलदार मिश्रा ने 10 जून 2024 को सीजेएम न्यायालय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके भाई परमेश्वर दत्त के नाम ग्राम सोनापार, किरतापुर और रेहरा में लगभग ढाई बीघा जमीन जो पंप के पास सड़क किनारे स्थित थी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पीड़ित का आरोप था कि वर्ष 2000 में उनके भाई परमेश्वर दत्त पंजाब से तीर्थयात्रा पर गए थे जो ...
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