नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- UP News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोमांस ले जाने के अप्रमाणित दावे पर 18 महीने से अधिक समय तक गाड़ी जब्त रखने की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताते हुए सरकार से याचिकाकर्ता को दो लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों की अवैध और मनमानी कार्रवाई के चलते याचिकाकर्ता मोहम्मद चंद को गंभीर आर्थिक हानि हुई। जिस गाड़ी को जब्त किया गया था वो परिवहन वाहन था और याचिकाकर्ता की आजीविका का साधन था। पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए तीन दिनों के अंदर गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश को गोमांस परिवहन के अप्रमाणित दावे पर वाहन जब्त करने के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य को अवैध जब्ती करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ...