3 और 5 वर्षीय लॉ डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई, BCI का बड़ा फैसला
नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 3 वर्षीय और 5 वर्षीय लॉ डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी है। इससे अब किसी भी उम्र के इच्छुक छात्र कानूनी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बीसीआई के इस फैसले पर संज्ञान लेते हुए आयु सीमा के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। मार्च 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें 5-वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष और 3-वर्षीय कोर्स के लिए 45 वर्ष तय की गई थी। यह पीठ ऋषभ दुग्गल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने बीसीआई के 2016 के उस सर्कुलर को चुनौती दी थ...
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