बुलंदशहर, दिसम्बर 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम(विशेष न्यायाधीश)गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने करीब 29 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र के मोहल्ला सरायधारी निवासी आरोपी फरीद पुत्र मजीद गद्दी और मोहल्ला मनिहारान निवासी पप्पन पुत्र साहबुद्दीन ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका गैंग लीडर फरीद था। गिरोह द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता था। इस गिरोह के बदमाशों का आसपास क्षेत्रवासियों में भय व आतंक था, जिसके चलते कोई भी उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने को तैयार नहीं होता था। तत्कालीन नगर कोतवाली प्रभारी ...