विधि संवाददाता, अप्रैल 28 -- पटना हाईकोर्ट ने 283 अभ्यर्थियों के बिहार पुलिस में दारोगा बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। हाईकोर्ट के चीझ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एकलपीठ का फैसला पलट दिया है। एकलपीठ ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने डबल बेंच में एलपीए (अपील) दायर कर चुनौती दी। इस पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 42 पेज का आदेश सुनाया और बिहार पुलिस एसआई नियुक्ति को खत्म कर दिया। बता दें कि पिछले साल जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने विभिन्न उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। एकलपीठ ने आदेश दिया था कि मेडिकल जांच में फिट पाए गए उम्मीदवारों को 6 सप्ताह के भीतर दारोगा के पद पर नियुक्त किया जाए। इस आदेश की वैधता को राज्...
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