28 साल बाद हादसे में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा, हजार रुपये जुर्माना
मेरठ, जुलाई 29 -- थाना बहसूमा क्षेत्र में 28 साल पहले हुए सड़क हादसे में आखिरकार न्यायालय ने फैसला सुना दिया। न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर युवक की मौत के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 1 साल के साधारण कारावास और हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी संजीव गुप्ता योगेश कुमार त्रिवेदी 22/04/1998 को वादी ब्रह्मपाल पुत्र राम सिंह निवासी सैफपुर फिरोजपुर ने थाना बहसूमा में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसका भाई विपिन कुमार ग्राम फिरोजपुर में तिरखा सिंह के कोल्हू के पास सड़क पर खड़ा था। तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने लापरवाही से टक्कर मार दी।घटना यह भी पढ़ें- दो अलग-अलग एक्सीडेंट के मामले में वाहन चालक हुए बरी को वादी के अलावा लखमी पुत्र बुद्ध सिंह और चंद्रपाल पुत्र ब्...
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