अररिया, अप्रैल 16 -- अररिया, विधि संवाददाता। 28 वर्ष पूर्व लूटपाट करने के क्रम में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय ने 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपितों को उम्रकैद की सजा के अलावा 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। घटना तीन मई 1998 की सुबह आठ बजे की है। कोर्ट ने यह सजा एसटी 70/2004 में सुनायी गयी है। सजा पाने वाले मो अजमल हुसैन, मो रोजिद, अब्दुस समद, फकीर मोहम्मद, रज़ाबुल, मो अकलीम, मो नसीमुद्दीन, ऐनुल हक, सैनूदिन, मो इशहाक, तैयब, हसीब, कुद्दूस, मो कफील, मो वसीकुल कमर शामिल हैं। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर ऐक्ट के दोषी को सात वर्ष दस माह कैद सभी आरोपी अररिया जिला के रहने वाले हैं। ये आरोपी जिले के अलग-अगल थाना क्षेत्र के रहने वाले बताये ...