एटा, दिसम्बर 27 -- न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक ने नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 28 अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय ने सभी अवैध कब्जा धारकों से एक करोड़, छियासठ लाख पच्चीस हजार रुपये का क्षतिपूर्ति जुर्माना वसूलने का आदेश भी पारित किया है। न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका परिषद ने तीन दिन कब्जा खाली कर अतिक्रमण हटाने की मुनादी करायी गई है। नगरपालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी प्रद्युम्न कुमार ने बताया कि न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक जलेसर में लम्बित वाद में 21 अक्तूबर को कोर्ट ने निर्णय पारित किया है। इसमें जलेसर अंदर चुंगी नगर पालिका क्षेत्र अन्दर चुंगी से 28 अतिक्रमणकारी मुकद्दमा हार चुके हैं। न्यायलय ने आदेश में 28 अवैध कब्जाधारियों से भूमि को कब्जामुक्त कराया जाने, जुर्माना भू-राजस्व की भांति व...
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