बलरामपुर, मई 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम असगर अली ने बुधवार को मुकदमे की सुनाई के दौरान तुलसीपुर थाना में वर्ष 1999 में दर्ज मारपीट के मुकदमे में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 4000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 27 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी को सजा मिली है। तीन अगस्त 1999 को वादी जितेंद्र बहादुर पुत्र कृष्ण बृजेन्द्र बहादुर निवासी तुलसीपुर ने थाना तुलसीपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विजय सिंह पुत्र देवकी नन्दन ने उनके साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई तथा गाली-गलौज की। मामले में थाना तुलसीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- 27 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी को सजा मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामजी यादव ने की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कु...