सिद्धार्थ, दिसम्बर 16 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। एक व्यक्ति का चालान आर्म्स एक्ट में हुआ था उसे न्याय मिलने में 27 साल लग गए। जज ने उसे सोमवार को जेल में बिताई गई अवधि सजा सुनाई। आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोटन कोतवाली के परसौना गांव निवासी हरीलाल पुत्र धनपत का पुलिस ने 1998 में आर्म्स एक्ट में चालान कर दिया था। उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या-43 पर धारा 25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। कुछ दिन बाद जमानत पर रिहा हो गया था लेकिन न्यायालय में मुकदमा जारी था। उसे तीरीख पर हाजिर होना पड़ता था। अगर किसी कारण से हाजिर नहीं हो पाता तो उसके वकील हाजिरी माफी लगा देते थे। सोमवार को यह मामला न्यायाधीश स्वाती आनंद न्यायालय जेएम पहुंचा जहां उन्होंने फैसला सुना दिया। आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सज...
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