बलरामपुर, जुलाई 22 -- बलरामपुर, संवाददाता। करीब 27 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (उतरौला) सिद्धांत सोलंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि 23 जून 1999 को थाना रेहरा बाजार पुलिस ने ग्राम गणरही निवासी जिलेदार सिंह पुत्र स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद किया था। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन उपनिरीक्षक पी.एन. यादव ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- 27 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को सजा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोप...