प्रयागराज, नवम्बर 3 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की टकसाल से 260 रुपये के सिक्के चोरी करने के आरोपी कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नोएडा की टकसाल के इस कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच एकसाथ चलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार की टकसाल में सिक्कों की ढलाई का काम होता है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर है। निष्पक्ष जांच से संस्था में पादर्शिता आएगी और कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न होगा। इसी के साथ कोर्ट ने विभागीय जांच और निलंबन पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने आनंद कुमार की याचिका पर दिया है। नोएडा स्थित टकसाल में असिस्टेंट ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत आनंद कुमार को 19 दिसंबर 2024 को गेट पर सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों ने 20 रुपय...
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