वाराणसी, मार्च 31 -- वाराणसी। धोखाधड़ी के 26 साल पुराने मामले में आरोपी साड़ी कारोबारी राजकुमार कपूर को कोर्ट ने सोमवार को दोषमुक्त कर दिया। सिगरा के लाहौरी टोला निवासी आरोपी का मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) अजय प्रताप की अदालत में चल रहा था। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक लेखा व प्रशासन राम शरण श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2000 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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