हरदोई, जून 26 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट फर्रुख इनाम सिद्दीकी ने 26 वर्ष पुराने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार अर्थदंड लगाया।

मामले का विवरण अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात रामशरण गोयल ने 13 नवंबर 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मंशाराम निवासी चक मजरा महोलिया शिवपार, दिनेश निवासी खेड़ा तथा अनिल निवासी सारीपुर हीरालाल थाना बघौली का एक संगठित गिरोह था, जो आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि गिरोह के भय से कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

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