गोरखपुर, सितम्बर 23 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। नई व्यवस्था 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। इससे 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का रास्ता खुल गया है।

नई व्यवस्था की जानकारी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/कार्यालय प्रभारी अभिषेक कुमार मिश्र ने बताया कि नई व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलेगा। कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के साथ मासिक पेंशन और परिवार के...