रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने सड़क हादसे में मुआवजा बढ़ाते हुए 2.75 लाख रुपये कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने मेघराज चौधरी की अपील पर यह आदेश दिया। अदालत ने छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ब्याज दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक देना होगा। मामला 10 जनवरी 2001 को हुए सड़क हादसे का है। हादसे में मेघराज चौधरी के पिता बलदेव चौधरी की मौत हो गई थी। गिरिडीह मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2008 में 1.48 लाख रुपये मुआवजा तय किया था। इसे कम बताते हुए मेघराज ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने मृतक की मासिक आय 1500 रुपये मानते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए 25 प्रतिशत राशि जोड़ी। इसके बाद आश्रित के लिए 1.65 लाख रुपये, कंसोर्टियम के लिए 80 हजार, अ...