सासाराम, सितम्बर 1 -- सासाराम, निज संवाददाता। जानलेवा हमले के 24 साल पुराने मामले में जिला जज-13 प्रमोद कुमार की अदालत ने सोमवार को अभियुक्त नूर हसन अंसारी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया।

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