24 साल पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद
प्रयागराज, सितम्बर 21 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। बारा थानाक्षेत्र में वर्ष 2002 में हुई अवधेश नारायण तिवारी की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने चार अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में अभियुक्त अजय कुमार उर्फ लाल जी को संदेह का लाभ देते हुए धारा 302 सहपठित धारा 120बी भादंसं के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। यह आदेश अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता मारुत्यानंद मिश्र, अभियुक्तों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।
अभियुक्तों की पहचान अभियुक्त प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ गुड्डू, अमोद कुमार तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी तथा अशोक कुमार ...
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