बलरामपुर, जून 16 -- बलरामपुर, संवाददाता। करीब 24 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला सिद्धांत सोलंकी ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 10 मई 2002 को कोतवाली उतरौला पुलिस ने क्षेत्र के बलहा गांव निवासी रमजान पुत्र लाल मोहम्मद के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया था। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक काशीराम गुप्ता ने की थी। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की ...