24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक से HC का इनकार, कहा-जनहित के आगे व्यक्तिगत हित को झुकना होगा
प्रयागराज, जून 27 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 24 कोसी परिक्रमा मार्ग परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण जनहित परियोजना है और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत हित को व्यापक जनहित के आगे झुकना होगा। आरके कोल्डस्टोरेज व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में संभल में प्रस्तावित परिक्रमा मार्ग के निर्माण को रोकने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी भूमि पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है और परियोजना के कारण उनकी जमीन प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी योजना के तहत 24 कोसी वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग के नए निर्माण, चौड़ीकरण और...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.