236 दिन की देरी पर राज्य सरकार की अपील खारिज
रांची, अगस्त 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अपील दाखिल करने में हुई 236 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी विभाग केवल फाइलों के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाने, कानूनी राय लेने और विभागीय प्रक्रिया में समय लगने का सामान्य हवाला देकर इतनी लंबी देरी की माफी नहीं मांग सकते। मामला कोडरमा के राजीव कुमार सिंह और अंकित कुमार चौधरी से संबंधित है। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सिविल मामले का निष्पादन 19 अगस्त 2024 को किया था। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने अपील दाखिल की, लेकिन इसमें 236 दिनों की देरी हो गई। इस देरी को माफ कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था।खंडपीठ ने देरी...
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