सहारनपुर, मई 6 -- सहारनपुर, देवबंद, संवाददाता। गैंगस्टर के दोषी को अपर सत्र कक्ष संख्या-05 की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी देवबंद के रेलवे रोड निवासी शहवान है, जबकि दो आरोपियों को अदालत ने दोष मुक्त किया है। शासकीय अधिवक्ता मान सिंह ने बताया कि पुलिस ने शहवान के अलावा जिला मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना के सुलाना निवासी अनिल और हरवीर, गाजियाबाद के पिलखुआ थाना क्षेत्र नोहन नगर निवासी राजू और मुजफ्फरनगर के थाना गढ़ीपुख्ता के शिकालपुन निवासी संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया था । इन पर गिरोह बनाकर संगठित अपराध करने का आरोप था। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद तत्कालीन कोतवाली प्रभारी ने 30 अप्रैल वर्ष 2003 में उक्त अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया ...