बरेली, जून 9 -- विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने 22 साल पुराने गैंगस्टर के केस में अपना फैसला सुनाया है.विशेष कोर्ट ने बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग को सदस्य बिथरीचैनपुर के सालिगराम और बिनावर थानाक्षेत्र के रामचंद्र को गैंगस्टर एक्ट में दो दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई.विशेष कोर्ट ने प्रत्येक पर पांच पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है. एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना इज्जतनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी रूमसिंह यादव ने 22 अप्रैल 2004 को विधुत तार चोरी की बढ़ती वारदातों पर गैंगलीडर ठाकुरदास उर्फ़ विनोद निवासी शाहदाना कालोनी, बारादरी, गैंग मेंबर्स शिवऔतार गुप्ता निवासी कन्हैया टोला, किला, सालिगराम निवासी नौगवा हस्सा पट्टी, बिथरीचैनपुर, रामचंद्र निवासी बभियाना, बिनावर, बदायूं और सरकड़ा, फरीदपुर के निवासी राजेश्व...