22 साल पुराने दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी
रांची, अगस्त 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के करीब 22 साल पुराने मामले में आरोपी चुनू मार्डी को बरी कर दिया। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सरायकेला की निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण ही बने थे। मामला 27 जनवरी 2004 का है। पीड़िता दो अन्य महिलाओं के साथ पांडुपानी मेला देखने गई थी। आरोप था कि लौटने के दौरान आरोपी उसे मिला और शादी का भरोसा देकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर 30 जनवरी 2004 को राजनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज ...
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