22 साल पुराने गौवंश तस्करी मामले में अभियुक्त दोषी करार, 5050 रुपये जुर्माना
उरई, जून 23 -- उरई। संवाददाता गौवध निवारण अधिनियम के 22 साल पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 5050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामला वर्ष 2004 का है। कोतवाली कोंच में जाकिर कुरैशी निवासी आराजी लेन, कस्बा कोंच के खिलाफ धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 3/11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त 17 गौवंशों को काटने के उद्देश्य से बूचड़खाने ले जा रहा था और उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी। पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल एवं कोतवाली कोंच पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए ...
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