कानपुर, अप्रैल 1 -- हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश शुचि श्रीवास्तव ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 14-14 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये वादी मृतक के भाई को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कल्याणपुर निवासी आमोद कुमार ने थाना कल्याणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप 21 मार्च 2004 को वह और उनका भाई अवनीश अपनी दुकान में सुनील कुमार को सामान दे रहे थे। रात करीब आठ बजे उनकी दुकान पर सोनू सोनकर अपने साथी अजय, मिनी और दो अन्य लोगों के साथ आया और तमंचे से अवनीश पर फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दुकान की तरफ दौड़े तो आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गए। भाई का इन लोगों से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। गोली लगने से घायल भाई को लेकर वह हैलट अस्पताल गए जहां...
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