मेरठ, जुलाई 31 -- न्यायिक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य ने 22 वर्ष पुराने मुकदमे में आदेश करते हुए एक अभियुक्त को एक वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से आरोपित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता एवं योगेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि वादी मुकदमा जब्बार ने 4 जुलाई 2004 को निशा, अलीशेर, मुस्तकीम पर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों पीटने का आरोप लगाया था। जिस पर थाना मवाना पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस प्रकरण में मवाना न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य ने 22 वर्ष बाद में अभियुक्त मुस्तकीम को एक वर्ष एवं दो हजार रूपये का जुर्माना, अलीशेर को छह माह की सजा एवं हजार का जुर्माना, नूर निशा को एक हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए आरोपित की। उक्त प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर रामरतन एवं थाना मवाना के पैरोकार...