उरई, जुलाई 10 -- उरई, संवाददाता। ग्राम डकोर में 12 दिसंबर 2004 को हुई सशस्त्र डकैती के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दो दोषियों को 10-10 साल की कठोर सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन के अनुसार पीड़ित जागेश्वर दयाल निवासी डकोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 दिसंबर 2004 को रात करीब ढाई बजे 8 सशस्त्र बदमाश पड़ोसी दुलीचंद यादव के मकान के सहारे छत के रास्ते उनके घर में घुसे। आहट पर जागेश्वर परिवार सहित जाग गया और बदमाशों को ललकारा। इस पर बदमाश घर में रखा बक्सा उठाकर भागने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण भी एकत्र हुए, लेकिन बदमाशों के पास असलहा होने के कारण कोई उनका पीछा नहीं कर सका।बदमाश बक्से में रखे 15 हजार रुपये नकद, एक तोला सोने का हा...