अमरोहा, जुलाई 11 -- चोरी के 21 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने दोषी को 4 साल 2 महीने जेल की सजा सुनाई तथा दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के मुताबिक मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव रामपुरा बागवान निवासी तेजपाल सिंह के घर 6 सितंबर 2005 को चोरी की वारदात हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव सैलपुरा निवासी सतवीर को गिरफ्तार चोरी का खुलासा किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदलत में पेश कर जेल भेज दिया था हालांकि कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी। मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था। अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। गवाहों के बयानों के आधार पर सतवीर को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 4 साल 2 म...