संभल, अक्टूबर 3 -- बबराला थाना क्षेत्र के गांव शाहजहांनाबाद डांडा में जमीन के राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर कर बैंक से ऋण लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 21 वर्ष पहले बैनामा कर जमीन बेचने के बाद विक्रेता ने दोबारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद इसी जमीन को आधार बनाकर पंजाब नेशनल बैंक की नरौरा शाखा से ऋण लिया गया। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी के आदेश पर बबराला पुलिस ने जमीन विक्रेता समेत लेखपाल, तहसीलदार और बैंक के संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी विशन सिंह के अनुसार, जावित्री देवी ने 12 जुलाई 2004 को शाहजहांनाबाद सैलाब और शाहजहांनाबाद डांडा स्थित जमीन का बैनामा उसके और उसके तीन भाइयों के नाम किया था। इसके बाद 30 अगस्त 2004 को जमीन का दाखिल-खारिज भी हो ...