आगरा, जून 6 -- चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित मनोज निवासी सिकंदरा को अदालत ने तलब किया है। एसीजेएम छह की कोर्ट ने आरोपित को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए। वादी अनूप शर्मा निवासी प्रेम नगर राजपुर चुंगी ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप था कि उसने विपक्षी 28 जुलाई 21 को नीरव निकुंज फेस प्रथम सिकंदरा में प्लॉट खरीदा था। वर्ष 2024 में वादी अपने प्लॉट पर गया तो वहां मार्केट बना देख दंग रह गया। मार्केट में मिले व्यक्ति से पता करने पर उसने बताया कि उक्त प्लॉट विपक्षी से खरीदा था। वादी द्वारा विपक्षी से विरोध जताने पर उसने वादी को प्लॉट की कीमत वापस करने की कह तमाम चक्कर लगवाए। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस के मामले में छह माह की जेल तब जाकर जुलाई 25 में 21 लाख रुपये का चेक दिया। जिसे भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत...