21 दिन में जन्म-मृत्यु पंजीकरण न कराने पर लगेगा दस गुना विलंब शुल्क
अमरोहा, मई 29 -- अमरोहा, संवाददाता। प्रदेश सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 की नियमावली में संशोधन किया है। जन्म के 21 दिन के बाद पंजीकरण कराने पर अब दो रुपये की जगह 20 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। ऐसे ही 30 दिन से एक साल के अंदर पंजीकरण कराने पर पांच रुपये की जगह 50 रुपये और एक साल बाद पंजीकरण कराने वालों को दस रुपये की जगह 100 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जिम्मेदारी जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और नगर पालिका व नगर पंचायतों की है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 में संशोधन करते हुए 21 दिन के अंदर पंजीकरण न कराने पर वालों के लिए विलंब शुल्क को दस गुना तक बढ़ा दिया है। 21 दिन के अंदर जन्म एवं मृत्यू का पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। इसके बाद...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.